पंजाब सरकार की एक और पहल; अवैध खनन रोकने का ऐतिहासिक फैसला

चंडीगढ़,26मार्चअवैधखननकोरोकनेकेलिएऐतिहासिकफैसलालेतेहुएमुख्यमंत्रीभगवंतसिंहमानकेनेतृत्वमेंपंजाबकैबिनेटनेपंजाबरेगुलेशनऑफक्रशरयूनिट्सएक्ट,2025कोलागूकरनेकीसहमतिदेदीइससंबंधमेंनिर्णयआजयहांमुख्यमंत्रीकेत्लिया।कैबिनेट ने इस अधिनियम को पंजाब विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान पेश करने की भी स्वीकृति दी। इस अधिनियम से रेत और बजरी की प्रोसेसिंग में लगे क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की गतिविधियों को नियमित करनेकेलिएविभाग को सशक्त बनाया जाएगा। इससे राज्य में अवैध खनन को रोकने और कानूनी खनन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को स्वीकृति
कैबिनेट ने पंजाब में व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य व्यापारिक खर्चों को कम करना और राज्य में आर्थिक प्रगति को गति देना है।इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति ऋण के लिए पहले ही स्टांप ड्यूटीकाभुगतानकरचुकाहैऔरबादमेंसंपत्तिकोगिरवीरखेबिनासंपत्तिकाहस्तांतरणकरताहै,तोउससेकोईअतिरिक्तस्टांपड्यूटीनहींलीजाएगीयदिनएऋणकीराशिपिछलेऋणकीराशिसेअधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही ड्यूटी लागू होगी।

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