विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, कानून के उल्लंघन के लगे आरोप

 

भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ रहे 6 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। दरअसल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार 6 उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा, जिसके कारण ये 6 उम्मीदवार अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस संबंध में जानकारी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी की तरफ से दी गई।

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को 15 जुलाई 2024 को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार, कादीयां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रेम सिंह और हरदीप सिंह और गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सनी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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