चंडीगढ़, 24 मईः
माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल, जज, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के योग्य नेतृत्व अधीन स्टेट अथॉरिटी की तरफ से 24.05.2025 को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के प्रवक्ता ने बताया कि इस लोक अदालत में राज्य के सभी जिलों और सब-डिवीजनों में कुल 442 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिसमें कुल 5,40,873 केस लगाए गए जिनमें से कुल 481324 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया और कुल 442 करोड़ रुपए के अवार्ड निपटारे की रकम के तौर पर पास किये गए।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के द्वारा राज्य भर में लंबे समय से चल रहे हजारों केस आपसी सहमति के साथ निपटाऐ गए और इस तरह यह लोक अदालत मामलों का अनावश्यक बोझ घटाने में काफ़ी कारगर साबित हुई।
इस मौके पर माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल, कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटी और वालंटियरों के यत्नों की सराहना की। माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल ने कहा कि लोक अदालतें इस विचार का प्रमाण हैं कि न्याय में देरी या विरोधी होने की ज़रूरत नहीं है। यह देख कर खुशी होती है कि पंजाब के लोग न्याय प्रदान करने के इस सहयोगी ढंग को अपनाते हैं।
पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी की तरफ से माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, राज्य भर की सभी ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटियों, राज्य के समूह न्याय अधिकारियों, बार सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और सिवल प्रशासन के इस लोक अदालतों में सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद किया।