मोगा सेक्स स्कैंडल में 4 पुलिसवालों को सजा: झूठे रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे

 

चंडीगढ़–पंजाब के 18 साल पुराने मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में मोहाली स्थित CBI की विशेष अदालत ने 4 पुलिस अधिकारियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। इनमें तत्कालीन SSP दविंदर सिंह गरचा, पूर्व SP हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, मोगा सिटी थाने के पूर्व SHO रमन कुमार और मोगा के सिटी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं।

कोर्ट ने इन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस इंस्पेक्टर रमन को एक अन्य धारा में 3 साल की साज और एक लाख जुर्माना भी लगा है। कोर्ट के निर्णय के बाद शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने कहा कि फैसला बहुत बढ़िया आया है। वह फैसले से संतुष्ट हैं।

बता दें कि कोर्ट ने 29 मार्च को इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। जबकि, अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह उर्फ ​​मक्खन बराड़ और सुखराज सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

 

सीबीआई कोर्ट ने देविंदर सिंह गरचा और पीएस संधू को भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम की धारा 13(1)(d) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी पाया था। रमन कुमार और अमरजीत सिंह को भी PC अधिनियम की इन्हीं धाराओं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया गया था। अमरजीत सिंह को अतिरिक्त रूप से धारा 384 के साथ धारा 511 IPC के तहत भी दोषी पाया गया था।

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