चंडीगढ़-पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। CM ने कहा कि फायर विभाग में अब लड़कियों को भर्ती के लिए 60 की जगह 40 किलोग्राम वजन उठाना होगा। पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेअदबी मामले को कोर्ट में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कई नए तथ्य सामने आए हैं। वहीं, कृषि पालिसी भी तैयार हैं। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे। वहीं, अब सदन को अनिश्चित कालीन समय के लिए स्थगित कर दिया है।
CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब फायर एंड इमरजेंसी संशोधन बिल बहुत जरूरी थी। क्योंकि सालों से नियम नहीं बदले थे, जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। कुछ दिन पहले उनसे डेराबस्सी में कुछ लड़कियां मिली थी। उनका कहना था कि रिटन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फिजिकल टेस्ट में दिक्कत आई है। क्योंकि वहां पर नियम था कि 60 किलोग्राम की बोरी उठाकर लड़के और लड़कियों को चलना होगा।