फिरोजपुर पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद के गांव खैरे से लापता किसान के बेटे अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई है। अमृतपाल को विदेशी कानून 1946 के तहत एक महीने की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न देने की स्थिति में उसे 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। वे गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। फिलहाल अमृतपाल को इस्लामाबाद की जेल में रखा गया है।
इस फैसले से उनके परिजनों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने सजा पूरी होने के बाद उन्हें भारत वापस भेजने (डिपोर्ट) के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
अमृतपाल के पिता जगराज सिंह ने बताया कि उनका बेटा 21 जून को खेती करने के लिए भारत-पाक सीमा पार गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा।
परिवार की शिकायत और पैरों के निशानों की जांच में पता चला कि अमृतपाल गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसके पाक में होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह एक थाने में मौजूद है।