पंजाब सरकार द्वारा राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई है। पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने इस फैसले को मान सरकार का एक अनुकरणीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि काफी समय से पंजाब के कई लोग अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लोगों की इस समस्या का समाधान करते हुए ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ पारित किया गया है, जिसके तहत यह शर्त रखी गई है भूखंडों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
जिम्पा ने कहा कि जब से पंजाब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनी है, प्राथमिकता के आधार पर जनहितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्त खत्म होने से छोटे प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने में आने वाली समस्या खत्म हो जाएगी और अनधिकृत कॉलोनियां बनना बंद हो जाएंगी।
आपको बता दें कि नए संशोधन के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक का प्लॉट खरीदा है, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने का समझौता या कोई अन्य दस्तावेज होगा, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, उस क्षेत्र के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इस संपत्ति का मालिक अपने भूखंड को संबंधित रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करा सकता है और ऐसे क्षेत्र के पंजीकरण के लिए यह छूट सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित तिथि तक लागू होगी।